नाबालिक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और जबरन विवाह कराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

मुख्य आरोपी ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध, जबरदस्ती मंदिर में उससे शादी रचाई और दिनांक 18.06.2026 से 27.06.2026 तक उसे अपने घर में बंधक बनाकर पत्नी की तरह रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरी घिनौनी वारदात में अन्य आरोपियों ने उसका पूरा साथ दिया…

बलौदाबाजार। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में चलाई जा रही त्वरित कार्रवाई और “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत सिमगा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने, उसकी मर्जी के बिना जबरन विवाह कराने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सिमगा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहरी राज्य से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

प्रार्थिया ने थाना सिमगा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी (उम्र 15 वर्ष 10 माह) को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर वैध संरक्षण से अपहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। ​पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों पर सिमगा पुलिस ने सायबर सेल और मुखबिरों की मदद से जांच की, तो पता चला कि पीड़िता को अन्जनताड़ चौकी डेहरी, थाना बाघ, जिला धार (मध्य प्रदेश) ले जाया गया है।

सिमगा पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत परिजनों को साथ लेकर मध्य प्रदेश रवाना हुई। वहां पता चला कि आरोपी पीड़िता को छुपाने के उद्देश्य से गुजरात भाग गए हैं। पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए गुजरात के गोरबी टाइल्स कंपनी में दबिश दी और सूझबूझ से घेराबंदी कर पीड़िता को सकुशल दस्तयाब (बरामद) किया।

पीड़िता की काउंसलिंग और डाक्टरी मुलाहिजा कराने पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़िता की ही एक रिश्तेदार (महिला आरोपी) ने पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद, अन्य दो पुरुष आरोपियों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके घर से अगवा कराया और उसे मध्य प्रदेश भिजवा दिया।

​वहां मुख्य आरोपी ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध, जबरदस्ती मंदिर में उससे शादी रचाई और दिनांक 18.06.2026 से 27.06.2026 तक उसे अपने घर में बंधक बनाकर पत्नी की तरह रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरी घिनौनी वारदात में अन्य आरोपियों ने उसका पूरा साथ दिया।

​सिमगा पुलिस टीम द्वारा वैज्ञानिक और डाक्टरी साक्ष्यों को अत्यंत बारीकी से एकत्र किया गया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त दस्तावेजी और मेडिकल साक्ष्य पाए जाने पर थाना सिमगा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अत्यंत संवेदनशील मामले को सुलझाने तथा बाहरी राज्यों (मध्य प्रदेश एवं गुजरात) में दबिश देकर पीड़िता को सुरक्षित बचाने में थाना सिमगा प्रभारी एवं उनकी पुलिस टीम की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।

अपराध क्रमांक: 279/2026
धाराएं: 137(2),87,64(2)(एम),65(1),61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 04,06,17 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)

​आरोपियों का विवरण
1. ​मुन्ना कन्नौज पिता गेरू सिंह कन्नौज, उम्र 26 वर्ष, निवासी- अन्जनताड़ चौकी डेहरी, थाना बाघ, जिला धार (मध्य प्रदेश)
2. ​राहुल कन्नौज पिता मनोहर सिंह कन्नौज, उम्र 26 वर्ष, निवासी- अन्जनताड़ चौकी डेहरी, थाना बाघ, जिला धार (मध्य प्रदेश)
3. ​रानी (बदला हुआ नाम) उम्र 18 वर्ष 02 माह

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