चिटफंड के 08 प्रकरणों में 06 साल से फरार आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार, कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर लगभग 10 करोड़ रुपए की है ठगी
आरोपी 06 वर्षो से अलग अलग स्थानों पर परिवार सहित लुक छिपकर रह रहा था…लगातार बदल रहा था ठिकाना…डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, इंदौर में बदल चुका है ठिकाना…वर्तमान में स्वयं अलवर राजस्थान और परिवार को भोपाल में छिपाकर रखा था…भोपाल से किया गया गिरफ्तार…बिलासपुर जिले में 07, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 01, कुल 08 अपराधों में वांछित था आरोपी…कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर लगभग 10 करोड़ रुपए की की गई है ठगी…
बिलासपुर। कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी नामक चिटफंड कंपनी बनाकर लगभग 10 करोड रुपए के ठगी के मामले में मुख्य डायरेक्टर फरार आरोपी अरुण कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिली है, आरोपी के द्वारा चिट फंड कंपनी में ज्यादा फायदा देने का लालच देकर निवेशकों से करीब 10 करोड़ रुपए का निवेश कराकर धोखाधड़ी किया गया है आरोपी एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध बिलासपुर जिले में 07 प्रकरण एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले जिले में 01 प्रकरण कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध है, सभी प्रकरणों में आरोपी विगत 6 वर्षों से फरार था जिसे भोपाल से गिरफ्तार कर लाया गया है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा द्वारा बिलासपुर जिले में चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा को चिट फंड प्रकरणों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चिटफंड संबंधी लंबित प्रकरणों में लगातार समीक्षा कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने एवम संपत्ति चिन्हित कर कुर्क कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा के विरुद्ध थाना सरकंडा में 04 प्रकरण थाना कोतवाली में 02 प्रकरण एवं थाना कोनी में 01 प्रकरण तथा थाना बिलाईगढ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 01 कुल 08 प्रकरण दर्ज है,जो की वर्ष 2018 से ही परिवार सहित फरार है।
आरोपी अरुण कुमार वर्मा को पता तलाश कर गिरफ्तार करने हेतु टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा फरार आरोपी अरुण कुमार वर्मा के संबंध में लगातार एकत्रित कर रही थी आरोपी के घटना समय से लेकर कल दिनांक तक के संबंध में मिलने वाले हर जानकारी पर का बारीकी से विश्लेषण कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा था।
इसी दौरान मिले तकनीकी विश्लेषण से जानकारी प्राप्त हुआ कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा वर्तमान में जिला अलवर राजस्थान में रहता है एवं उसका परिवार भोपाल मध्य प्रदेश में रह रहा है, उपरोक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देशानुसार उप निरीक्षक कृष्णा साहू, आरक्षक वीरेंद्र साहू एवं रंजीत खांडे को भोपाल भेजा गया , भोपाल पहुंचने पर पता चला की आरोपी भोपाल से इंदौर चला गया है, जिसके वापस आने का इंतजार किया गया और अंततः आरोपी को आयकर कॉलोनी भोपाल से उसके किराए के मकान से हिरासत में लेकर थाना लाया गया है।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज होने के बाद वह डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर और इंदौर में परिवार सहित छुपकर रह रहा था इसके बाद स्वयं नौकरी करने हेतु अलवर राजस्थान चला गया और अपनी पत्नी को आयकर कॉलोनी भोपाल में किराए के मकान में छोड़ दिया था, छिपने का आईडिया उसे फिल्मों से मिली थी।
प्रकरण के अन्य आरोपीगण प्रदीप चंद्राकर, सतानंद चंद्राकर के विरुद्ध पूर्व में वैधानिक कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । आरोपी अरुण कुमार वर्मा के फरार रहने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा बिलासपुर जिले के सभी 07 प्रकरणों में स्थाई वारंट जारी किया गया है।
आरोपी अरुण कुमार वर्मा के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण
थाना सरकंडा :–
अप क्र. 1006/2018 :– प्रार्थी डॉक्टर संजय बंजारे निवासी राज किशोर नगर सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2015 में 39 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।
अप क्र. 1026/2018 :– प्रार्थी विजेंद्र कुमार खांडेकर निवासी नूतन कॉलोनी सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 06 लाख 96 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए, फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया, मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।
अप क्र. 1028/2018 :– प्रार्थी डॉक्टर व्यास नारायण कश्यप निवासी बंगाली पारा सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल एकेडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 01 लाख 50 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।
अप क्र. 316/2019 :– प्रार्थी अभय राव फांसे निवासी चांदनी चौक कुडुदंड के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 15 लाख 50 हजार रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया ।
थाना कोतवाली :–
अप क्र. 514/2018 :– प्रार्थी चंद्र मनी सिंह ठाकुर निवासी टिकरापारा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 03 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया ।
अप क्र. 515/2018 :– प्रार्थी राजेश कुमार राठौर निवासी राज किशोर नगर सरकंडा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 02 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया ।
थाना कोनी :–
अप क्र. 3702018 :– प्रार्थी अजय कुमार ध्रुव निवासी ग्राम पासिद थाना बिल्हा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा अपने अन्य साथी प्रदीप चंद्राकर के साथ मिलकर कैरियर ड्रीम एजुकेशनल अकैडमी में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 02 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए गए ,फिर न तो लाभ दिया गया न ही मूलधन वापस किया गया ,मामले में रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 ,409, 120बी,34 भादवि एवं 6,10 छ.ग.निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया।
थाना बिलाईगढ़ :–
अप क्रमांक :– 319 /2019 किरण साहू निवासी टुंडरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि आरोपी अरुण कुमार वर्मा द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एलोवेरा की खेती करने का झांसा देकर महिला समूह एवम करीब 2 से 3 सौ ग्रामवासियों से लगभग 08 करोड़ रुपए की ठगी की गई है।
आरोपी का नाम :–
अरुण वर्मा पिता उमेंद सिंह वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम टुंड्री थाना बिलाईगढ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ वर्तमान पता आयकर कॉलोनी भोपाल मध्यप्रदेश।



