रिसाली निगम का पार्षद बर्खास्त, शासकीय कार्य में बाधा और तोड़फोड़ का आरोप प्रमाणित

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने 29 मई 2026 को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा-19(1)(अ) के तहत अनावेदक विनय नेताम पार्षद वार्ड क्र. 16 बी.आर.पी. कालोनी, नगर पालिक निगम रिसाली को पार्षद पद से हटाने का न्यायालयीन आदेश पारित किया है। ज्ञात हो कि यह प्रकरण आवेदक आयुक्त, नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा पार्षद विनय नेताम के विरूद्ध पद से हटाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के बाद शुरू हुआ।

इस संबंध में निगम आयुक्त द्वारा 19 मार्च 2026 को एक विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी सौंपा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य, तर्कों और संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत सभी विधिक तथ्यों, दस्तावेजों से उत्तरवादी पार्षद के विरूद्ध पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने, नगर पालिक निगम रिसाली के मुख्यालय परिसर में संचालित आधार कक्ष में प्रवेश कर तोड़फोड़ कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा अनावश्यक दबाव व अभ्रद तरीके से व्यवहार किए जाने एवं कार्यालयीन समय पर निगम कार्यालय में आयुक्त कक्ष एवं अन्य अधिकारियों के कक्ष को बंद कर बंधक बना लेने तथा आम जनता को निगम अधिकारियों से मिलने से रोकने और कार्यालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप प्रमाणित होता है।

जिससे कि उनका पार्षद के रूप बना रहना नगर पालिक निगम एवं सार्वजनिक हित में वांछनीय नहीं है। उक्त प्रमाणित आरोपों और विधिक तथ्यों के आधार पर संभाग आयुक्त श्री राठौर ने विनय नेताम को पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी किया है।

 

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