होली के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। राज्य शासन ने होली (जिस दिन रंग खेला जावेगा) दिनांक 04.03.2026 के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। “शुष्क दिवस” के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।जिसमें
1. प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे- सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 2क, एफ. एल. 3, 3क, 3ख, 3ग, 4, 4क, एफ.एल. 5, 5 (क), एफ. एल. 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस1-ख, सी.एस1-खख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जावे।
2. उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।
3. गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।
4. उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे।
5. समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जावे।



