IG अमरेश मिश्रा ने निरीक्षक को किया बर्खास्त, न्यायालय ने निरीक्षक को दिया था कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

रायपुर। रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे के विरूद्ध थाना अजाक रायपुर में पंजिबद्ध अपराध क्र 04/2023 धारा 451, 294, 323(दो बार), 506बी, 354ए भादवि. एवं 3(1)W)(i), 3(1)(r), 3(2)(va) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए निरीक्षक को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 26.09.2024 को निरीक्षक राकेश चौबे, रक्षित केन्द्र रायपुर को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने से जो उसके नैतिक अधःपन का द्योतक एवं लोकहित मे शासकीय सेवा में रखने योग्य नही पाये जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान के अंतर्गत ’’सेवा से पदच्युत’’ किया गया है।

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