शिवनाथ नदी एवं अन्य तालाबों मे मूर्ति विसर्जन के लिये जाने वाले वाहनों के दुर्ग पुलिस ने जारी की गाइडलाईन

भिलाई। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर एवं सुखनंदन राठौर (भिलाई), अभिषेक झा (दुर्ग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वेदव्रत सिरमौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण ) के मार्गदर्शन में शिवनाथ नदी एवं अन्य तालाबों मे मूर्ति विसर्जन के लिये जाने वाले वाहनों के दुर्ग पुलिस ने जारी की गाइडलाईन:-

झांकी रूट :- सेंट्रल एवेन्यू मार्ग – सेक्टर 9 चौक- MD बंगला चौक- जेल तिराहा- महाराजा चौक-पोटिया चौक- पुलगांव चौक- शिवनाथ विसर्जन स्थल।

शिवनाथ नदी, खारून नदी एवं मरोदा डेम मे केवल 2 दिन दिनांक 17 एवं 18 सितंबर को मूर्ति विसर्जन की अनुमति रहेगी।

शिवनाथ नदी मे मूर्ति विसर्जन हेतु केवल 2 दिन क्रेन उपलब्ध रहेगा।

विसर्जन के दौरान रैली में डीजे एवं बैंड पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

वाहन में डीजे बजाते पाए जाने पर वाहन एवं डीजे दोनों जप्त कर उचित वैधानिक करवाई की जाएगी।

पुलगांव चौक से आगे केवल मूर्ति वाले वाहनों का प्रवेश की अनुमति रहेगी।

समिति के सदस्य शराब के नशे में पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शिवनाथ नदी विसर्जन स्थल पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा।

विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों को लेकर न जाए।

सभी विसर्जन स्थलों पर पुलिस की उपस्थिति रहेगी।

किसी प्रकार की समस्या या सुझाव हेतु दुर्ग पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9479192099 एवं 112 पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगा।

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