राज्य सरकार ने CMO को किया निलंबित, बिना स्वीकृति के 50 लाख रुपए के दवा खरीदी का है मामला

रायपुर। राज्य सरकार ने आज सीएमओ को सस्पेंड कर दिया हैं। मामला नगर पालिका परिषद महासमुंद से जुड़ा है। सीएमओ ने बिना स्वीकृति के 50 लाख की दवा खरीदी में गंभीर अनियमितता पाया गया है। जारी आदेश में लिखा है कि…

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/12/2024 क्रमांक एफ-2-16/2024/18: टामसन रात्रे मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद महासमुंद में पदस्थापना के दौरान मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनान्तर्गत बिना स्वीकृति के राशि रू. 50.00 लाख की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतएव राज्य शासन, एतद्वारा टामसन रात्रे (वर्तमान में राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर) तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद महासमुंद को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में श्री रात्रे का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया जाता है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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