फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मानसिक रुप से दिव्यांग पीड़िता के दुष्कर्मी को दिया आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया
मानसिक रुप से दिव्यांग पीड़िता के दुष्कर्मी को किया गया आजीवन कारावास की सजा से दंडित…आरोपी द्वारा पीड़िता की मां को अश्लील गाली गलौच करते हुए, दिया गया जान से मारने की धमकी…
बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत द्वारा पीड़िता की मां द्वारा दिनांक 11.04.2022 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी पुत्री मानसिक रूप से दिव्यांग है ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है के साथ आरोपी धनंजय बंजारे द्वारा दुष्कर्म किया गया है।
इस दौरान इस घटना को मेरे द्वारा देख लेने एवं आरोपी को मना करने पर आरोपी द्वारा पीडित की मां के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से करने की धमकी दिया। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में आरोपी धनंजय बंजारे के विरूद्ध अपराध क्र. 271/2020 धारा 450,376(2) भा.द.वि. कायम किया गया।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी धनंजय बंजारे को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश FTC बलौदाबाजार राकेश कुमार वर्मा ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी धनंजय बंजारे पिता आशीष बंजारे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पनगांव थाना सिटी कोतवाली को भादवि की धारा 450 में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 376 (2) भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली से निरीक्षक विजय चौधरी एवं मामले में शासन की ओर से पैरवी राजेश द्विवेदी अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किया गया है।