पटाखा दुकानदारों के लिए जिला सेनानी नरेंद्र सिंह ने जारी की एडवाइजरी, नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

दुर्ग। दीपों के महा पर्व दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जिला सेनानी नागेन्द्र कुमार सिंह ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की हैं। जिला सेनानी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित समस्त स्थायी- अस्थायी पटाखा दुकानों में जांच के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश में कहा गया है कि पटाखों की दुकानें अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड से ही बनाई जाएं और कपड़ा, बांस- रस्सी या टेंट जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानें एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हों और वे आमने सामने न हों। दुकान के अंदर तेल के लैंप, गैस लैंप या खुली बिजली बत्ती का उपयोग करने की सख्त मनाही है। बिजली के तारों में कोई खुला ज्वाइंट नहीं होना चाहिए और शॉर्ट सर्किट की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना अनिवार्य है।
इसके अलावा, दुकानें ट्रांसफर्मर के पास न हों और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। आग बुझाने की तैयारियों पर जोर देते हुए सेनानी ने कहा है कि प्रत्येक दुकान में अग्नि शामक यन्त्र रखना अनिवार्य है। साथ ही दुकानों के सामने कुछ अंतराल पर बाल्टियों के साथ 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था होनी चाहिए।
किसी भी दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा और दुकानों के सामने ग्राहकों के लिए बाइक या कार की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और दुकान परिसर में अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस के फोन नंबर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।