नगर निगम आम निर्वाचन में लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारी निलंबित

दुर्ग। नगर पालिक आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में (1) लीला राम साहू, प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला अकोला, विकासखंड धमधा (2) खूबचंद आडिल, उप अभियंता,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दुर्ग और (3)भुनेश्वर प्रसाद गर्ग, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बेलौदी विकास खंड दुर्ग को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत कार्य किए जाने के फल स्वरूप तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। यह निलंबन नोडल अधिकारी ट्रेनिंग जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ बजरंग दुबे की अनुशंसा पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने की है।
वहीं निर्वाचन के अन्य मामले में पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार नेताम, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) को मतदान सामग्री प्राप्त करने के दौरान मदिरापान किया जाना पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



