कार्य में लापरवाही के चलते खण्ड चिकित्सा अधिकारी निलंबित, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का भी आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्य में लापरवाही के चलते खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफौली, जिला अंबिकापुर (सरगुजा) को निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा जारी आदेश क्रमाक : एफ 6-16/2024/17-1 दिनांक 08.06.2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर,जिला सरगुजा में घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा जांच कराई गई। जांच अनुसार प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसव को लेकर अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया।
इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. पी.एन.राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्रय केन्द्र भफौली, जिला अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया।
उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविलसेवा (आवरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन, राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय- कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया जाता है तथा ये सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
निलंबन अर्वधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।




