कलेक्टर- एसएसपी ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, बुनियादी सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने मतदान केंद्रों के 85 बूथों का निरीक्षण किया। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग गेट तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए और मतदाताओं के बैठने के लिए यथासंभव वेटिग हाॅल और मतदान केंद्रों में आवश्यकतानुसार बेंच लगाया जाएं।
मतदान केंद्र में कुर्सी एवं टेबल लगाया जाए। साथ ही मतदान केंद्र में पेयजल, बिजली, शौचालय, मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था बेहतर की जाएं। एसएसपी संतोष सिंह ने भी मतदान दलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएं। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद, एडीएम देवेंद्र पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे, रिटर्निंग आफिसर पुष्पेंद्र शर्मा, सहायक रिटर्निंग आफिसर राकेश देवांगन समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कटोरातालाब के संत कवर राम उच्चतर माध्यमिक शाला, प्रियदर्शनी नगर के संत ज्ञानेश्वर अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मठपुरैना के शासकीय प्राथमिक शाला, भाठागांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, चंगोराभाठा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, संतोषी नगर के शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला, संतोषी नगर के राम मनोहर लोहिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, संजय नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।
रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में धारा 163 लागू: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 अक्टूबर 2024 से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसके अलावा रायुपर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकास सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।



